पिता पुत्र ने कारोबारी से खरीदा 3 करोड़ 70 लाख रूपए का सरिया, फिर बिना भुगतान किए हो गए फरार, देहरादून से दोनों को पुलिस ने दबोचा

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। राजधानी की पुलिस ने 3 करोड़ 70 लाख की ठगी करने वाले पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी ठगी की घटना कर काफी समय से फरार चल रहे थे। पुलिस की टीम ने दोनों आरोपियों को देहरादून से पकड़ा है। इस पूरे मामले का खुलासा ASP क्राइम अभिषेक माहेश्वरी और शहर पश्चिम ASP देवचारन पटेल ने कर इसकी जानकारी मीडिया को दी।

दरअसल, पीड़ित राजेश अग्रवाल ने थाना आजाद चौक में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह मेसर्स छत्तीसगढ स्टील ट्रेडर्स में भागीदार है और लोहा खरीदी बिक्री का कार्य करता है। उसका एस.एम.शाॅप के मालिक/संचालक स्वप्निल मित्तल से व्यवसायिक संबंध थे। स्वप्निल मित्तल ने 3 मई को प्रार्थी को अपने समता काॅलोनी स्थित कार्यालय एसएम शाॅप में बुलाकर 200 मीट्रिक टन सरिया खरीदने के संबंध में सौदा किया। सौदे में उपरोक्त उत्पाद का मूल्य और भुगतान की समयावधि तय की गई थी, जिसके अनुसार उक्त उत्पाद की कीमत 1,45,00,000 रूपये (एक करोड़ पैतालीस लाख रूपये) थी, जिसका भुगतान 30 दिन के भीतर करना तय हुआ था।

इसी दौरान राजेश अग्रवाल से अच्छे व्यवसायिक संबंध होने का फायदा उठा कर स्वप्निल मित्तल ने 5 मई को 200 मीट्रिक टन सरिया कीमत 1,41,00,000 रूपये (एक करोड़ इकतालीस लाख रूपये) व 9 मई को 120 मीट्रिक टन सरिया कीमत 85,00,000 रूपये (पच्चासी लाख रूपये) की मांग की। जिस पर राजेश की कम्पनी ने उसे दे दिया गया। इसके बाद प्रार्थी की कम्पनी द्वारा 9 मई को स्वप्निल मित्तल को बिक्री किये गये 520 टन सरिया कुल कीमत 3,70,00,000 रू (तीन करोड सत्तर लाख रूपये) की खरीदी की गई थी , जिसका भुगतान अबतक के नहीं किया गया और आरोपी फरार हो गया। इस बात से दुखी कारोबारी राजेश अग्रवाल ने इसकी शिकायत स्वप्निल मित्तल के खिलाफ थाना आजाद चौक में दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में धारा 420, 120बी भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर फरार आरोपी की तलाश शुरू की गई।

एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने ASP पश्चिम देवचरण पटेल, ASP क्राइम अभिषेक माहेश्वरी को जाँच कर आरोपी को गिरफ्तार कर्ण के निर्देश दिए। पूछताछ और जांच में आरोपी का लोकेशन उत्तराखण्ड के देहरादून में मिला, जिसके बाद पुलिस की टीम ने आरोपी स्वप्निल मित्तल को देहरादून स्थित एक धर्मशाला से पकड़ा। आरोपी अपने पिता सुरेश कुमार मित्तल के साथ धर्मशाला में छिपा हुआ था।

पूछताछ में आरोपी स्वप्निल मित्तल ने अपने पिता सुरेश कुमार मित्तल के साथ मिलकर करोड़ो रूपये की ठगी की उक्त घटना को करना स्वीकार किया। आरोपी ठगी करने के पश्चात् फरार हो कर राजनांदगांव, छिंदवाड़ा, झांसी, ग्वालियर, मथुरा, वृन्दावन, ऋषिकेश, कुरूक्षेत्र, महासर, राजस्थान एवं देहरादून सहित अलग-अलग 20 स्थानों पर अपना ठिकाना बदल कर रह रहा था। फरारी के दौरान आरोपी स्वप्निल मित्तल मोबाईल फोन का उपयोग बहुत कम करता था एवं स्वयं को छिपाने व पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से समय-समय पर अपना मोबाईल नम्बर बदल देता था ताकि वह पकड़ा ना जा सके।

आरोपियों के खिलाफ थाना आजाद चौक में अपराध क्रमांक 166/22 धारा धारा 420, 120बी भादवि, अपराध क्रमांक 167/22 धारा 420 भादवि., अपराध क्रमांक 168/22 धारा 420, 120बी भादवि. तथा अपराध क्रमांक 199/22 धारा 420, 120बी भादवि. का अपराध दर्ज है।

पूछताछ में आरोपी स्वप्निल मित्तल द्वारा सरिया को नागपुर निवासी संतोष साहू के नागपुर स्थित रामपाल स्टील फर्म में बेचना और संतोष साहू उर्फ बंटी द्वारा उसे रकम का भुगतान नहीं करना बताया है। संतोष साहू उर्फ बंटी थाना आजाद चौक में दर्ज अपराध क्रमांक 163/22 एवं 167/22 का आरोपी है जो जमानत पर है। संतोष साहू उर्फ बंटी के विरूद्ध नागपुर (महाराष्ट्र) के थाना लकड़गंज एवं कलम्ना में बलवा, ठगी, चोरी, रेलवे अधिनियम एवं विद्युत अधिनियम सहित एक दर्जन अपराध पंजीबद्ध है।

आरोपियों के विरूद्ध ठगी के अन्य शिकायतें भी प्राप्त हुई है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपियों द्वारा लगभग 40-50 करोड़ रूपये की ठगी की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में स्वप्निल मित्तल 35 साल और सुरेश कुमार मित्तल 65 साल निवासी रायपुरा शामिल है।