लाकडाउन में धारा 144 का उल्घंन करने वाले व्यापारी पर एफआईआर दर्ज, पड़ें पुलिस के डंडे भी

Chhattisgarh Crimes

महासमुन्द। जिले के बागबाहरा में कंटेनमेंट जोन का उल्लंघन कर दुकान खोलने वाले व्यापारी के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया। इस किराना दुकान को कंटेनमेंट जोन (लॉकडाउन) के दौरान भी खोले जाने की शिकायत मिली थी ।

मालूम हो कि जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम हेतु संपूर्ण महासमुंद जिला क्षेत्र को 23 से 30 सितम्बर 2020 तक द.प्र.स.धारा 144 लागू की गई है एवं जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया किया गया गया है। उपरोक्त दर्शित अवधि में महासमुंद जिले की सभी सीमाएं पूर्णत: सील है। चूंकि निकाय अंतर्गत वार्ड क्रमांक 15 से देहानीभाटा निवासी विनोद चंद्राकर आत्मज महादेव चंद्राकर द्वारा आज 25 सितंबर 2020 को अपने किराना दुकान खोलकर विक्रय किया जा रहा था जो कि भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 188 का स्पष्ट उल्लंघन है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद बागबाहरा ने विनोद चंद्राकर आत्मज महादेव चंद्राकर के विरुद्ध प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करायी है।