लॉक डॉउन के दौरान दोपहिया वाहन में घूम-घूम कर शराब बिक्री करने वाला आरोपी रजत लूला गिरफ्तार

आरोपी से 8 बॉटल अंग्रेजी शराब एवं 12 बॉटल बर्ड वाईजर बीयर बॉटल जब्त

 

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। लॉक डॉउन अवधि के दौरान रायपुर शहर में अवैध रूप से शराब की तस्करी एवं खरीदी-बिक्री को लेकर पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार यादव द्वारा समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अवैध रूप से शराब की तस्करी एवं खरीदी-बिक्री को रोकने एवं इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे। इसी तारतम्य में 25 सितम्बर को थाना तेलीबांधा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना तेलीबांधा क्षेत्र में एक व्यक्ति एक्टिवा वाहन क्रमांक सी जी/04/एम एन/6607 में घुम – घुम कर शराब बिक्री कर रहा है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर थाना प्रभारी तेलीबांधा रमाकांत साहू द्वारा एक विशेष टीम बनाकर उक्त वाहन एवं उसमें सवार व्यक्ति को पकड़ने हेतु ट्रैप पार्टी लगाया गया। ट्रैप पार्टी द्वारा वाहन एवं व्यक्ति की पतासाजी करते हुये उक्त वाहन को तेलीबांधा चैक के पास पकड़ा गया। एक्टिवा वाहन में सवार व्यक्ति से पूछताछ करने पर व्यक्ति ने अपना नाम रजत लूला निवासी गोविंद नगर पंडरी का होना बताया। टीम द्वारा एक्टिवा वाहन की तलाशी लेने पर एक्टिवा वाहन में शराब एवं बीयर रखा होना पाया गया। टीम द्वारा आरोपी रजत लूला से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि वह अपने मोबाईल फोन पर कॉल एवं व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों से शराब का आर्डर लेता है तथा एक्टिवा वाहन में घुम – घुम कर आर्डर के अनुसार अधिक दामों में लोगों को शराब की सप्लाई कर बिक्री करता है।
आरोपी को जब पकड़ा गया तब भी उसके मोबाईल फोन पर शराब के आर्डर हेतु लगातार कॉल एवं व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा था। आरोपी द्वारा शराब एवं बीयर को अमलीडीह न्यू राजेन्द्र नगर निवासी डितेश बघेल उर्फ छोटू से लाना बताया गया है। जिस पर एक टीम द्वारा अमलीडीह न्यू राजेन्द्र नगर जाकर डितेश बघेल उर्फ छोटू के घर पर भी दबिश दिया गया परंतु डितेश बघेल उर्फ छोटू घर पर नहीं था जिसकी पतासाजी की जा रही है। आरोपी रजत लूला के कब्जे से 08 बॉटल अंग्रेजी शराब एवं 12 बॉटल बर्ड वाईजर बीयर बॉटल जुमला कीमती 20,000/- रुपए एवं घटना में प्रयुक्त एक्टिवा वाहन क्रमांक सी जी/04/एम एन/6607 को जप्त किया जाकर आरोपी के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।