टाईगर रिजर्व के बफर जोन जंगल में पेड़ों की अवैध कटाई करने वाले तीन आरोपियों को वन विभाग ने भेजा जेल

Chhattisgarh Crimes

पूरन मेश्राम।

मैनपुर। उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व के बफर जोन एरिया वन परिक्षेत्र इंदागांव अंतर्गत जंगल के भीतर गीले वृक्षो की अवैध कटाई कर रहे तीन आरोपियों को वन विभाग द्वारा जेल भेजा गया है।

वन परिक्षेत्र इंदागांव ने बताया कि दिनांक 01.10.2022 को वनरक्षक एवं सुरक्षा श्रमिकों के गस्ती के दौरान देखा गया कि परिक्षेत्र अन्तर्गत इंदागांव बीट के कक्ष क्रमांक 1220 में इंदागांव निवासी अतिक्रमणकारियों के द्वारा अवैध रुप से मिश्रित प्रजाति के गीले वृक्षों की कटाई किया जा रहा है। जिसकी सूचना उप निदेशक उदंती-सीतानदी टाईगर रिजर्व गरियाबंद वरुण जैन एवं सहायक संचालक उदंती (मैनपुर) व्ही.के.लकड़ा को दी गई। उनके सफल निर्देशन में परिक्षेत्र इंदागांव (धुरवागुड़ी) बफर के अधिकारी/कर्मचारियों की टीम गठित कर मौके पर दबिश दी गई।

मौके पर ग्राम इंदागांव के अर्जुन पिता मलिया गोंड़, उम्र-47 वर्ष, अन्तोराम पिता खमारी जाति-गोंड़, उम्र-44 वर्ष, रुपचंद पिता दसरु रावत उम्र-42 वर्षं के द्वारा अवैध रुप से गीले वृक्षों की कटाई कर अतिक्रमण किया जा रहा था। जिसकी पुछताछ हेतु तीनों आरोपियों को परिक्षेत्र कार्यालय इंदागांव (धुरवागुड़ी) बफर लाया गया। पूछताछ के पश्चात दोष साबित होने पर उनके विरुद्व पी.ओ.आर प्रकरण क्रमांक 177/20 दिनांक 2.10.2022 जारी कर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26(1)क, ङ, ज एवं वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 27, 29, 31, 38 (t), 39 (द), 51, 52 एवं लोक संपंति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3(1) एवं 4 के तहत माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी देवभोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं स्वीकृति मिलने के उपरांत उप जेल गरियाबंद में जेल दाखिला करवाया गया।

इस कार्यवाही में परिक्षेत्र अधिकारी इंदागांव (धुरवागुड़ी) बफर चन्द्रबली ध्रुव, उप वनक्षेत्रापाल, सहायक परिक्षेत्रा अधिकारी इंदागांव हेमसिंह ठाकुर, वनपाल, रिषी कुमार ध्रुव, वनरक्षक, फलेश्वर दिवान, वनरक्षक, विरेन्द्र कुमार ध्रुव, वनरक्षक, कविन्द्र कुमार मिश्रा, वनरक्षक एवं सुरक्षा श्रमिकों का योगदान सराहनीय रहा।