कोविड-19 जाँच रिपोर्ट में विलंब की दशा में लक्षणात्मक व्यक्तियों के उपचार के संबंध में दिशानिर्देश जारी

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कोविड-19 जाँच रिपोर्ट में विलंब की दशा में लक्षणात्मक व्यक्तियों के उपचार के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग श्रीमती रेणु जी. पिल्ले के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण छत्तीसगढ़ द्वारा सभी शासकीय मेडिकल कॉलेजों के अधिष्ठाताओं और सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर कोविड-19 जाँच रिपोर्ट में विलंब की दशा में लक्षणात्मक व्यक्तियों के उपचार के संबंध में दिशानिर्देश जारी किये गए हैं।

जारी दिशानिर्देश में उल्लेखित है कि राज्य में कोविड-19 की संक्रमण की दर बढ़ी हुई है। अतः कोविड-19 के लक्षणात्मक व्यक्तियों की कोविड जाँच रिपोर्ट विलम्ब से प्राप्त होने की दशा में कोविड रोग की रोकथाम हेतु राज्य स्तरीय ट्रीटमेंट समिति द्वारा प्रस्तावित आइवरमेकटिन, डाकसीसाइक्लिन, पैरासिटामोल, विटामिन सी, जिंक टेबलेट दवाईयाँ संबंधित व्यक्ति को तत्काल उपलब्ध करायी जाये तथा दवाओं के उपयोग के सम्बंध में जानकारी दी जाए। साथ ही सम्बंधित व्यक्ति प्रतिदिन 3 से 4 लीटर गुनगुना पानी पिये, दिन में तीन बार भाप लें, आठ घण्टें सोयें, 45 मिनट व्यायाम करें, या टहलें, आक्सीजन सेचुरेशन की स्थिति को मॉनिटर करें तथा 94 प्रतिशत से कम आक्सीजन सेचुरेशन की स्थिति या सांस लेने में तकलीफ होने की स्थिति में डॉक्टर को सूचित करें, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।