IAS समीर विश्नोई की 6 दिन की रिमांड बढ़ी

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। शुक्रवार की दोपहर ED ने IAS समीर विश्नोई को कोर्ट में पेश किया। दोनों पक्षों में सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद कोर्ट ने समीर की 6 दिन की रिमांड बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं। ED की तरफ से दोपहर को कोर्ट में यही मांग की गई थी। कोर्ट में समीर के अलावा दो और कारोबारियों सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी को भी पेश किया गया।

इससे पहले कारोबारी सुनील अग्रवाल के वकील विजय अग्रवाल ने बताया कि अफसर की 6 दिन कस्टडी की मांग की गई थी। जिसका हमने विरोध किया है। दिल्ली और मुंबई की अदालतों का उदाहरण देते हुए कोर्ट से यह भी मांग की गई है कि विश्नोई को फिर से कस्टडी में रखा जाता है तो उन्हें उनके परिजनों से मिलने दिया जाए और घर का खाना खाने दिया जाए। विश्नोई पिछले 8 दिनों से ED की रिमांड में थे। IAS अधिकारी समीर विश्नोई को ED ने मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में गिरफ्तार किया था। इनके साथ कारोबारी सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी को भी पकड़ा गया था।

ED के अधिवक्ता बृजेश मिश्रा ने बताया कि कोर्ट ने हमें 6 दिन की रिमांड दी है। इसके आदेश जारी हुए हैं। तीनों अभियुक्त IAS समीर विश्नोई, कारोबारी सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी को 27 अक्टूबर तक ED अपनी कस्टडी में रखेगी पूछताछ करेगी। 27 अक्टूबर की दोपहर 2 बजे दोबारा तीनों को पेश किया जाएगा। अफसर और कारोबारियों की तरफ से आए वकीलों ने अदालत से परिजनों को मिलने दिए जाने की मांग की थी। अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया। अब तीनों के परिजन शाम को 45 मिनट तक मुलाकात कर पाएंगे।

घर का खाना दिए जाने की डिमांड भी अफसर और कारोबारियों की तरफ से की गई थी। इसे अदालत ने खारिज कर दिया। पिछली बार पूछताछ में वकीलों को रहने दिए जाने की बात कही गई थी, अब इसे बदला गया है। वकील पूछताछ होते हुए देख सकेंगे। मगर बात-चीत सुन नहीं पाएंगे। हो सकता है विश्नोई और कारोबारियों को इसके लिए किसी कांच से घिरे कमरे में रखा जाए।