बिलासपुर जिले में अब आधार कार्ड देखकर दी जाएगी बार में एंट्री, एसएसपी ने जारी किए निर्देश

Chhattisgarh Crimes

बिलासपुर । छतीसगढ़ के बिलासपुर जिले में अब आधार कार्ड देखकर बार मे एंट्री दी जाएगी। एसएसपी पारुल माथुर ने इसके लिए जिले में चल रहे 18 बार संचालको को पत्र जारी कर आदेशित किया है। नाबालिकों को बार मे एंट्री रोकने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। एसएसपी के पत्र में बार संचालन में आबकारी अधिनियम का दृढ़ता से पालन के निर्देश दिए गए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को बिलासपुर जिले के अपराधों के अनुसंधान के दौरान यह बात देखने को मिली कि अपराधी बार से शराब के नशे में आकर अपराध घटित करते है। साथ ही अपराधों में नाबालिकों की संलिप्तता भी पाई गई है। इस लिए समाज मे शांति व्यवस्था स्थापित करने व अपराधों के नियंत्रण करने के लिए बार संचालको को पत्र प्रेषित किया है। इसके अंतर्गत 21 वर्ष के कम आयु के लोगो को मदिरा या मादक औषधि के विक्रय को प्रतिबंधित करने को कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि बार संचालको को बार मे आने वाले लोगो के उम्र की पुष्टि के लिए आधार कार्ड या अन्य पुष्टिकृत दस्तावेज देखें। और उम्र की जांच होने के बाद ही बार में एंट्री दें। पत्र में कड़ा निर्देश देते हुए कहा गया है कि 21 वर्ष से कम उम्रक लोगो को मदिरा प्रदान की जाती है। तो बार संचालको पर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही लाइसेंस शर्तों के अनुसार दोपहर 12 से रात 12 तक ही बार खुला रखने को कहा गया है।

एसएसपी द्वारा भेजे गए पत्र में आर्सेनल बार,सफायर बार,भूगोल बार, वाइब्स बार,पाली बार, विनीत बार,प्लेटिनियम बार, कोर्टयार्ड मेरियट बार, तंत्रा,इजिजियम, रिक्रियेशनल,अमिगोज, बिलासपुर सुसाइटी, गोल्डन बार,होटल आनंदा, ब्लैक बेरी,रेड चिली, पेट्रिशियन्स बार को निर्देशित किया गया है कि समाज मे शांति व्यवस्था व अपराधों के रोकथाम हेतु सहयोग करें।