रांची। झारखंड में कोरोना नियमों की अनदेखी और मास्क न पहनने पर एक लाख रुपये का जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है। झारखंड कैबिनेट ने बुधवार को संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को पारित कर दिया। इसमें कहा गया है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले और मास्क न पहनने वालों को 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही नए नियम के तहत अगर कोई नियमों का उल्लंघन या मास्क नहीं पहनता है तो उसे 2 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है, हालांकि, आज उल्लंघनकर्ताओं को रोकने के लिए सड़कों पर कोई चेकिंग नहीं देखी गई, राजधानी रांची की सड़क पर कई लोग बिना मास्क के देखे गए।
हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने बुधवार को 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी. सरकार ने झारखंड का नया लोगो जारी करने का फैसला किया. झारखंड सरकार का नया लोगो 15 अगस्त से एक साथ पूरे राज्य में इस्तेमाल होने लगेगा. साथ ही कहा कि सीबीएसइ और जैक के टॉपर्स को 1-1 लाख रुपये दिये जायेंगे.कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन पर कोई भी निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लेंगे. कैबिनेट में इस विषय पर चर्चा हुई. मंत्रिपरिषद ने कोई भी निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है. हर पहलू पर विचार-विमर्श करने के बाद सीएम ही अंतिम निर्णय लेंगे.