शेयर बेचने पर 24 घंटे के अंदर खाते में आ जाएगा पैसा, T+1 सेटलमेंट नियम होने जा रहा लागू

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नईदिल्ली। अगर आप शेयर बाजार निवेशक हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। 27 जनवरी से अगर आप कोई शेयर बेचेंगे तो 24 घंटे के अंदर आपके खाते में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। दरअसल, 27 जनवरी से शेयर बाजार में टी प्लस वन व्यवस्था लागू हो जा रही है। इसके लागू होने पर शेयर की खरीद और बिक्री सौदे का निपटान 24 घंटे के अंदर हो जाएगा। अभी बाजार में टी प्लस टू सिस्टम लागू है। इसके चलते खाते में पैसा पहुंचने में 48 घंटे का समय लगता है। शेयर बाजार में टी प्लस टू का नियम 2003 से लागू है। अब इसमें बदलाव होने जा रहा है।

इस बदलाव को इस तरह समझें

अगर आप शेयर बाजार निवेशक हैं तो आपके पास डीमैट खाता होना जरूरी है। मौजूदा समय में शेयर बाजार में टी प्लस टू नियम लागू है। इसके चलते अगर कोई शेयर आप खरीदते हैं तो आपके डीमैट खाते में वह शेयर दो दिन बाद क्रेडिट होता है। अगर आप कोई शेयर सोमवार को खरीदते हैं तो वह बुधवार को अभी तक क्रेडिट होता है। टी प्लस वन व्यवस्था लागू होने से अगर आपने कोई शेयर मंगलवार को खरीदा तो वह बुधवार को आपके डीमैट खाते में क्रेडिट हो जाएगा। साथ ही अगर आपने मंगलवार को कोई शेयर बेचे तो उसके पैसे बुधवार को ही आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।

आप पर क्या होगा असर

टी प्लस वन सेटेलमेंट लागू होने से ​निवेशकों के सामने डिफॉल्ट का जोखिम कम होगा। साथ ही बाजार में नगदी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध कराया जा सकेगा। मार्केट एक्सपर्ट का मनना है ​कि नकदी उपलब्ध होने से निवेशक और ज्यादा खरीद-बिक्री करेंगे, जिससे बाजार में वॉल्यूम भी बढ़ेगा। इसके साथ ही अगर आपके पास कोई शेयर है तो आप उसे बेचकर तुरंत अपनी जरूरत को पूरा कर पाएंगे। पैसे के लिए आपको इंतजार नहीं करना होगा।

बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने की आशंका

कुछ मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि टी प्लस वन व्यवस्था लागू होने से बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने की आशंका है। ऐसा इसलिए कि सेबी का यह कदम कॉरपोरेट्स, FIIs, DIIs जैसे बाजार में ज्यादा निवेश करने वालों को अधिक लिक्विडिटी दे सकता है और मार्जिन आवश्यकताओं को कम कर सकता है। इससे बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है। हालांकि, छोटे निवेशक पर इसका बहुत असर नहीं होगा।