रायपुर। राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है। अन्तराष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से यू.के. (यूनाईटेड किंगडम) से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों हेतु दिशा-निर्देश जारी किया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का निर्देश आज जारी किया गया है।
जारी आदेश अनुसार गोवेल कोरोना वायरस के नये वेरियन्ट के संक्रमण पर नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में अन्तराष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से यू के (यूनाईटेड किंगडम) से भारत पहुंचने वाले एवं छत्तीसगढ आने वाले यात्रियों के एयरपोर्ट अथवा अन्य मार्ग से राज्य में आने पर देश के एयरपोर्ट पर कराये गये आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट रिपोर्ट की जांच की जाये तथा रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर उपरोक्त संदर्भित एसओपी अनुसार संस्थागत क्वारेंटीन/कोविड केयर सेन्टर/अस्पताल में रखा जाये।
फलाईट में पॉजिटिव यात्री के कान्टेक्टा हेतु निर्धारित एराओपी अनुसार कार्यवाई की जाए रिपोर्ट निगेटिव होने पर यात्रियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित एसओपी अनुसार स्वयं को 14 दिवस होमआईसोलेशन में रखने की सलाह दी जाये तथा इसके प्रतिदिन पालन एवं फॉलोअप के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
एयरपोर्ट पर इस संबंध में आवश्यक जानकारी आगमन स्थल पर प्रदर्शित की जाये। कृपया विदित हो कि अर्न्तराष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से आने वाले यात्रियों के लिए भारत सरकार द्वारा पूर्व में एसओपी जारी किया जा चुका है जिसका पालन सुनिश्चित किया जाये।