मार्च क्लोजिंग को लेकर वित्त विभाग ने जारी किया आदेश, ट्रेजरी में 25 मार्च तक ही जमा होंगे बिल

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। मार्च क्लोजिंग को लेकर वित्त विभाग ने नये निर्देश जारी किये हैं। सभी विभागों, कमिश्नर, कलेक्टरों और ट्रेजरी को भेजे निर्देश में बिल जमा करने सहित निकासी को लेकर भी विस्तृत निर्देश दिये हैं। वित्त विभागों निर्देश दिया है कि 25 मार्च के बाद ट्रेजरी में कोई बिल नहीं जमा होंगे। 10 अलग-अलग बिंदुओं में जारी निर्देश के मुताबिक 25 मार्च के बाद यानि 30 मार्च तक सिर्फ उन्ही बिल को ट्रेजरी में जमा कराया जा सकेगा, जिसके लिए वित्त विभाग ने अलग से अनुमति दी हो।

हालांकि राजभवन सचिवालय, विधानसभा सचिवालय, मुख्यमंत्री सचिवालय के अंतर्गत आने वाले प्रकोष्ठ, प्राधिकरण, मुख्यमंत्री निवास कार्यालय, हाईकोर्ट, कोर्ट के बिल के सदंर्भ में ये बंदिशें लागू नहीं होगी। वित्त विभाग ने कहा है कि 26 मार्च से 31 मार्च तक ट्रेजरी से जो भी निकासी होगी, उसकी जानकारी 31 मार्च की शाम 5.30 बजे तक हर हाल में वित्त विभाग को देनी पड़ेगी।

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