15 साल की लड़की से रेप: पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, पीड़िता को एक लाख मुआवजे का भी आदेश

Chhattisgarh Crimes

दुर्ग। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) नीरू सिंह की अदालत ने 15 साल की लड़की के दुष्कर्मी को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने युवक को दो अलग-अलग धाराओं में दोषी माना है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। साथ ही पीड़िता को 1 लाख रुपए की राशि प्रदान किए जाने का भी आदेश दिया है।

विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार साहू ने बताया कि मामला बोरी थाना क्षेत्र का है। घटना के समय किशोरी 15 साल की थी। गोपाल सागरवंशी (20) ने किशोरी को अपने प्यार के जाल में फंसाया। उसे शादी करने का झांसा दिया और रेप किया। फिर किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। किशोर डरकर चुप रही तो उसका शारीरिक शोषण शुरू कर दिया।

इस दौरान उसने किशोरी एक मोबाइल भी गिफ्ट किया। एक दिन जब किशोरी युवक से बात कर रही थी तो परिजनों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में किशोरी ने सारी सच्चाई बताई। किशोरी ने बताया कि गोपाल सागरवंशी ने उसे गांव के खंडहर में बुलाया और बलात्कार किया। इसके बाद किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गोपाल को अप्रैल 2020 में गिरफ्तार कर लिया।