शत-प्रतिशत गिरदावरी कार्य सुनिश्चित किया जाए : कलेक्टर

Chhattisgarh Crimes

महासमुंद। खरीफ के लिए गिरदावरी का कार्य प्रारम्भ हो गया है। इस कार्य को हर हालत में सितम्बर अन्त से पहले पूरा कर लिया जाये। हल्का पटवारी मौके पर वास्तविक रूप से गिरदावरी का कार्य करें साथ ही यह ध्यान रखें कि भू-स्वामी के नाम में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो। मुख्यमंत्री द्वारा गिरदावरी कार्य को अत्यन्त गंभीरता से लिया जा रहा है। शत-प्रतिशत गिरदावरी कार्य सुनिश्चित किया जाए। उक्त बातें कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने समय-सीमा की बैठक में कही। उन्होंने समर्थन मूल्य पर धान-मक्का खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन काम भी तय समय पर करने को कहा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. रवि मित्तल, अपर कलेक्टर जोगेन्द्र नायक, सहित महासमुंद सहित सरायपाली, बागबाहरा, पिथौरा के अनुविभागीय अधिकारी-राजस्व सहित ब्लाक स्तरीय अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए।

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र आवेदन की आनलाईन एन्ट्री की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्ति की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि हर सप्ताह कम से कम 500 आवेदन की आॅन लाइन एन्ट्री होनी चाहिए। ताकि पात्र बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाये जा सके। कलेक्टर श्री गोयल ने कहा कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए आगामी दिनों में गणेशोत्सव आयोजन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं नगरपालिका अधिकारियों को दिशा-निदेर्शों का पालन करते हुए ही आयोजन की व्यवस्था सुनिििश्चत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मूर्ति की चैड़ाई और ऊंचाई 4बाई4 अधिक न हो। मूर्ति विसर्जन हेतु जारी निदेर्शों का भी पालन किया कराया जाये। उन्होंने मुख्यमंत्री जन चैपाल, कलेक्टर जन चैपाल और जन शिकायत (पीजीएन) में प्राप्त आॅन लाइन आवेदन के निराकरण की भी जानकारी ली।

उन्होंने विभिन्न पेंशन योजना हितग्राहियों के आधार सीडिंग के लिए जरूरी हो तो तय कार्यक्रम आयोजित कर पेंशनधारियों की आधार सीडिंग करायी जाये। कलेक्टर ने बारी-बारी से अधिकारियों से लंबित प्रकरण के निराकरण की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि समय-सीमा के प्रकरणों में हम सब की जवाबदारी तब तक बनी रहेगी। जब तक प्रकरण का निराकरण नहीं हो जाता। इसलिए प्रकरणों का परीक्षण कर समय पर निराकरण सुनिििश्चत किया जाये।

निजी शालाओं द्वारा ट्यूशन फीस के अतिरिक्त फीस न लिया जाए, शिकायत मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई : कलेक्टर

महासमुंद। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में समय-सीमा के बैठक के दौरान कहा कि कोविड-19 के चलते निजी शालाओं द्वारा फीस वसूलने के संबंध में शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक 31 जुलाई 2020 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09 जुलाई 2020 का अक्षरश: पालन किया जाए। इस संदर्भ में उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी व सभी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र के सभी निजी विद्यालयों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित विद्यालय के खिलाफ तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें। कोविड-19 के कारण निजी विद्यालय के शाला प्रबंधन द्वारा आनलाईन पढ़ाई, प्रोजेक्ट कार्य, परीक्षा, अन्य अकादमिक कार्यों की आनलाइन व्यवस्था किया जाए। सामान्य स्थिति होने तक पिछले सत्र के अनुरूप ट्यूशन फीस लिया जा सकता है।
इस शैक्षणिक सत्र 2020-21 में पिछले शैक्षणिक सत्र की फीस संरचना में कोई वृध्दि नहीं किया जाएगा और लॉकडाउन की अवधि में ट्यूशन फीस के अतिरिक्त किसी भी मद की फीस की वसूली नहीं किया जा सकता है। यदि पालकों को किसी विद्यालय द्वारा ट्यूशन फीस के अतिरिक्त कोई फीस की मांग कि जाती है या बाध्य किया जाता है तो जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द के फोन नम्बर 07723-223484 पर कार्यालयीन समय में फोन कर शिकायत दर्ज करा सकते है।

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