राज्य सरकार ने लॉकडाउन को लेकर जारी किया दिशा निर्देश, तीन जिलों में लॉकडाउन रहेगा जारी, बाकी जिलों में इन शर्तों के साथ लॉकडाउन हटाया गया

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकार ने निर्देश जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने तीन जिलों ने लॉकडाउन को जारी रखने का निर्देश दिया है। रायगढ़, जांजगीर और सूरजपुर जिले में लॉकडाउन अभी जारी रहेगा। इन तीनों जिलों में पॉजेटिविटी रेट 5 प्रतिशत से ज्यादा है। हालांकि इन जिलों में लॉकडाउन में थोड़ी राहत दी जायेगी। 6 बजे तक सभी दुकानें बंद करनी होगी। वहीं नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।

वहीं जिन जिलों में पॉजेटिविटी रेट 5 प्रतिशत से कम है, वहां लॉकडाउन हटा लिया गया है। हालांकि उन जिलों में कुछ चीजों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। राज्य सरकार के निर्देश के मुताबिक सिनेमा हॉल, मॉल, पार्क, स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क, जंगल सफारी आदि बंद रहेंगे। चौपाटी भी नहीं खुलेगा। इन जिलों में सुबह अपने सहुलियत के हिसाब से दुकानें खुलेगी, लेकिन शाम 6 बजे तक सभी दुकानों को बंद करना होगा। शाम 6 बजे से रात 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। होटल, क्लब, बार को 10 बजे तक खोलने की छूट होगी। इनमें कमरों में और डाइनिंग हॉल में क्षमता केवल 50% हो सकेगी.

सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे और इसमें प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे. निचला स्टाफ 50% उपस्थित रहेगा. संडे को पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा. रिसेप्शन, मैरिज होटल और मैरिज हॉल में अनुमति दी जाएगी, लेकिन हॉल के 50% क्षमता का ही उपयोग किया जाएगा. किसी भी स्थिति में 50 से अधिक व्यक्ति इनमें शामिल नहीं हो सकेंगे. टेकअवे ऑनलाइन डिलीवरी और होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि कोरोना संक्रमण फैलने के खतरे को कम किया जा सके.

धारा 144 पूरी तरह से लागू रहेगी. जुलूस प्रदर्शन और किसी भी प्रकार से लोगों के इकट्ठा होने में चाहे, वह सामाजिक आयोजन हो सांस्कृतिक आयोजन हो धार्मिक आयोजन हो खेल का आयोजन हो या राजनीति का आयोजन हो प्रतिबंध रहेगा. कोविड प्रोटोकाल का पालन अनिवार्य होगा.