एंकर रोहित की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

Chhattisgarh Crimes

गाजियाबाद। जी-न्यूज के एंकर रोहित रंजन की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा, ‘हम नोटिस जारी कर रहे हैं। किसी भी राज्य की पुलिस इस मामले में गिरफ्तारी न करे।’ रोहित पर राहुल गांधी के बयान को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप है।

छत्तीसगढ़ पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए बुधवार को रोहित ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। वैसे, छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। रायपुर पुलिस की तरफ से एक-दो दिन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो सकती है। गाजियाबाद आई पुलिस टीम के 12 में से 6 जवान रायपुर लौट गए हैं।

मुकदमे एकसाथ करने की मांग पर केंद्र सरकार को नोटिस

शुक्रवार को एंकर रोहित की याचिका पर जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच में सुनवाई हुई। रोहित रंजन की तरफ से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए। उन्होंने कहा, ‘एक ही अपराध के लिए कई राज्यों में FIR दर्ज की गई हैं, इसलिए यहां पर ‘टीटी एंटनी’ वाला मामला लागू होगा।’

टीटी एंटनी मामले में कहा गया था, ‘एक या एक से अधिक संज्ञेय अपराधों को जन्म देने वाली एक ही घटना के संबंध में कोई दूसरी FIR नहीं हो सकती है। बाद में दर्ज की गई सभी FIR पर कोई नई जांच नहीं हो सकती है।’

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हम नोटिस जारी कर रहे हैं, फिलहाल किसी भी राज्य की पुलिस इस मामले में गिरफ्तारी न करे।’ सारी FIR को क्लब करने यानी जोड़ने वाली मांग को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल कार्यालय के माध्यम से केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

रायपुर पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयार किया नोट्स

दूसरी तरफ, रोहित रंजन केस में अब छत्तीसगढ़ पुलिस भी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। रायपुर के नगर पुलिस अधीक्षक उदयन बेहर ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया, ‘हमने कुछ नोट्स तैयार किए हैं। इसमें उस पूरी घटना का जिक्र है, जो गाजियाबाद-नोएडा में हमारे साथ हुई। गाजियाबाद और नोएडा पुलिस के इस केस में सहयोग नहीं करने का भी जिक्र है। हमें सूचना मिली है कि हमारे वारंटी रोहित रंजन सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं, इसलिए हमने भी फैसला लिया है कि हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और पूरे मामले पर अपनी बात रखेंगे।’