राजधानी में 6 मई तक जारी रहेगा लाॅकडाउन, जानिए किन-किन चीजों पर मिली छूट

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। राजधानी रायपुर में 5 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। जिसको लेकर रायपुर कलेक्टर डॉ. एस भारती दासन ने आदेश जारी किया है।  राजधानी रायपुर में लॉकडाउन को 26 अप्रैल से बढ़ाकर 6 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में दिये सुझाव के बाद लिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टरों को जिले में संक्रमण को देखते लॉकडाउन व रियायत जारी करने का अधिकार दे दिया है। फल, सब्जी और किराना दुकानों को कुछ समय छूट मिली है।

रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक खुलेगी थोक बाजार

राहत की बात यह है कि इस दौरान प्रशासन ने थोक दुकान खोलने की अनुमति दी है। रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक थोक सामाग्री फुटकर विक्रेताओं को मिलेगी, यह सामाग्री केवल फुटकर विक्रेताओं को ही दी जाएगी और किसी को नहीं। किराना, सब्ज़ी और फल की थोक दुकानें खुलेंगी। इस निर्णय से व्यापारियों के अलावा जनता को भी राहत मिली है।

बड़ा स्टिकर प्रदर्शित करना होगा आम जनता हेतु दुकान खोले बिना किराना दुकानों के आसपास के क्षेत्र में दुकानदार द्वारा स्वयं या डिलीवरी बॉय के माध्यम से उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी की जा सकेगी। स्थानीय ऑनलाईन शॉप तथा ई-कामर्स सेवाओं यथा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि को उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी हेतु अनुमति प्रदान की जाती है किन्तु शॉप/स्टोर म जनता हेतु नहीं खुलेगें। उपरोक्तानुसार होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति दी जाती है किन्तु ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जायेगी। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड 19 जाँच तथा 45 वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा।

उपरोक्तानुसार होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा किसी दुकान में / होम डिलीवरी के दौरान भीड़-भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान/ अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील किया जायेगा। संबंधित नगरीय / ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी उनके क्षेत्र में स्थित प्रोविजन स्टोर / किराना दुकानी से सम्पर्क हेतु उनके मोबाईल नंबर / पोर्टल की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेंगे। उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील करने / ठेले को जब्त करने / अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही की जायेगी।

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