ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले 700 से अधिक लोगों पर हुई कार्रवाई

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। लॉकडाउन खुलने के पश्चात से शहर के भीतर वाहनों की संख्या में वृद्धि होने के साथ ही साथ सड़क दुर्घटनाओं में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है माह नवंबर 2020 में हुई सड़क दुर्घटनाओं का अवलोकन करने के पश्चात पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर अजय कुमार यादव द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं शहर में सुगम सुरक्षित यातायात व्यवस्था निर्मित करने हेतु यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान कारवाही चलाए जाने के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात एम आर मंडावी के निर्देशन में यातायात पुलिस रायपुर द्वारा दिनांक 1 से 5 दिसंबर 2020 तक समझाइश अभियान चलाया गया।

जिसके तहत वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने हेतु समझाइश दिया गया व दिनांक 6 दिसंबर से विशेष अभियान कारवाही चलाए जाने के संबंध में जानकारी दिया गया समझाइश पश्चात दिनांक 6 दिसंबर 2020 से शहर के भीतर एवं बाहर यातायात नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान कारवाही प्रारंभ की गई।

इस अभियान को सफल बनाए जाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस की विशेष 30 टीमों का गठन किया गया है जिनके द्वारा शहर के 30 प्रमुख मार्गों एवं चौक चौराहों पर चेकिंग पॉइंट लगाकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आज दिनांक 7 दिसंबर 2020 को चेकिंग अभियान के दौरान 58 बिना सीट बेल्ट, 174 बिना हेलमेट, 15 दोपहिया में तीन सवारी, 8 नाबालिक वाहन चालक, 37 रॉन्ग साइड मूवमेंट करने वाले, 216 नो पार्किंग पर वाहन खड़ी करने वाले, 26 नशे की हालत में वाहन चलाने वाले एवं 6 बिना नंबर के वाहन चलाने वाले चालकों सहित 160 अन्य धाराओं का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई।

राजधानी रायपुर में चलने वाले वाहन चालकों से अपील है कि वे यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाएं, दो पहिया वाहन चालक वाहन संचालन के दौरान अनिवार्य रूप से हेलमेट का उपयोग करें, तीन सवारी ना चलें, रॉन्ग साइड मूवमेंट ना करें, नशे की हालत में वाहन कदापि ना चलाएं एवं नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने ना दें। इसी प्रकार चार पहिया वाहन चालक भी वाहन चालन के दौरान अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट लगाना सुनिश्चित करें, नशे की हालत में वाहन ना चलाएं, रॉन्ग साइड वाहन ना चलाएं, नो-पार्किंग में अपना वाहन खड़ी ना करें अन्यथा मोटर यान अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।