पैंगोलिन की तस्करी करते 4 आरोपी गिरफ्तार, स्कार्पियो और 1 नग तौल मशीन जब्त

Chhattisgarh Crimes

महासमुंद। जिला महासमुन्द के नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक महासमुन्द दिव्यांग कुमार पटेल द्वारा कार्यभार सम्भालते ही समस्त थाना/चौकी प्रभारियों की मीटिंग लेकर। जिले के समस्त थाना/चौकी प्रभारियों को संदिग्ध गतिविधियों, अवैध शराब, अवैध मादक पदार्थ गांजा एवं समस्त प्रकार की तस्करी की रोकथाम कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी दौरान 6 जुलाई को मुखबीर से सूचना मिली कि खल्लारी क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा दुर्लभ प्रजाति वन्यजीव जन्तु पैंगोलिन (वज्रशल्क) को पकड़कर अवैध रूप से उसकी तस्करी कर बेचने की फिराक में है।

उक्त सूचना पर पुलिस की टीम के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये बोईर गॉंव चौक खल्लारी के पास पहुच कर नाकाबंदी किया गया। जहॉ एक सफेद रंग की महिन्द्रा स्कार्पियों क्रमांक उॠ 04 ऌव 2091 आती दिखी जिसे रोककर पूछताछ पर स्कार्पियो में 4 लोग बैठे मिले कार चालक ने अपना नाम (01.) डागेश्वर साहू पिता बुन्दीराम साहू उम्र 32 वर्ष सा0 सिवनीकला थाना कुरुद जिला धमतरी हाल लालपुर रायपुर बताया एवं बैठे लोग (02.) खोमन दीवान पिता रामूलाल दीवान उम्र 40 वर्ष सा0 लोहारगांव थाना खल्लारी जिला महासमुन्द, (03.) ओमप्रकाश थवाईत पिता कृष्णचन्द्र थवाईत उम्र 40 वर्ष सा0 अंवराडबरी थाना खल्लारी जिला महासमुन्द, (04.) रमेश मिश्रा पिता करुणा मिश्रा उम्र 45 साल सा0 प्रोफेशर कालोनी सेक्टर 03 रायपुर थाना पुरानीबस्ती रायपुर निवासी होना बताये। वाहन की तलाशी लेने पर वाहन के बीच वाली सीट के नीचे एक जूट की बोरी में दुर्लभ प्रजाती के वन्य जीव पैंगोलिन भरा हुआ मिला।

उक्त चारों व्यक्तिओें से कड़ाई से पूछताछ करने पर बताये कि सोरम-सिंघी एवं लोहार गांव के जंगल से पैंगोलिन (वज्रशल्क) को जाल लगाकर फसा कर खोमन दीवान रखा था और उसे बेचने के फिराक में रायपुर वाले रमेश मिश्रा, डागेश्वर साहू, से संपर्क कर और ओम प्रकाश को सहयोगी के रूप में ग्राहक तलाशने रायपुर की ओर जा रहे थे। अत: 04 आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 09, 39, 51 के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया गया है एवं वन विभाग को भी सूचना दी गई है। पैंगोलिन (वज्रशल्क) एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति का वन्यजीव है। जिसें सालखपरी व वज्रशल्क के नाम से भी जाना जाता है, जोकि हमेश ही विभिन्न भ्रांतिओं के कारण तस्करी का शिकार होता रहा है। जिसकी भारत सहित पूरे विश्व में तस्करी की जाती है। महासमुन्द पुलिस की इस कायार्वाही की वन्यजीव प्रेमी एंव पर्यावरण संरक्षणकर्ता के साथ-साथ आम नागरिको ने भी इसकी सराहना की है और कहा है कि पुलिस की यह कार्यवाही उनके पर्यावरण के संरक्षण में कारगर साबित होगी।

यह सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक महासमुन्द दिव्यांग कुमार पटेल के मार्गदर्शन में अति0 पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेघा टेम्भुरकर साहू एवं अनु0अधिकारी(पु) महासमुन्द नारद सूर्यवंशी के निर्देशन में सायबर सेल महासमुन्द प्रभारी उनि. संजय सिंह राजपूत, थाना प्रभारी खल्लारी उनि. विनोद नेताम, प्रआर. श्रवण कुमार दास, मिनेश ध्रुव, सतिष पाण्डेय, प्रवीण शुक्ला आर. रवि यादव, चम्पलेश ठाकुर, पीयूष शर्मा, शुभम पाण्डेय, अजय जांगडे, कामता आवडे, दुर्गा प्रसाद मोहन्ती, लाला राम कुर्रे द्वारा की गई है।

आरोपियों के नाम:-

01. डागेश्वर साहू पिता बुन्दीराम साहू उम्र 32 वर्ष सा0 सिवनीकला थाना कुरुद जिला धमतरी हाल लालपुर रायपुर।
02. खोमन दीवान पिता रामूलाल दीवान उम्र 40 वर्ष सा0 लोहारगांव थाना खल्लारी जिला महासमुन्द।
03. ओमप्रकाश थवाईत पिता कृष्णचन्द्र थवाईत उम्र 40 वर्ष सा0 अंवराडबरी थाना खल्लारी जिला महासमुन्द।
04. रमेश मिश्रा पिता करुणा मिश्रा उम्र 45 साल सा0 प्रोफेशर कालोनी सेक्टर 03 रायपुर थाना पुरानीबस्ती रायपुर

जप्त सामग्री:-

01. एक पैंगोलिन (वज्रशल्क)।
02. एक सफेद रंग स्कार्पियों क्रमांक उॠ 04 ऌव 2091 कीमति लगभग 5,00,000/- रुपए।
03. 04 नग विभिन्न कंपनीयों के मोबाईल कीमति लगभग 18,000/- रुपए।
04. नगदी रुपए 2,000/- रुपए।