त्यौहारी सीजन के मद्देनजर खाद्य प्रतिष्ठानों से निगरानी हेतु 75 नमूना संकलित किया गया

Chhattisgarh Crimes

गरियाबंद। कलेक्टर के आदेशानुसार जिले में आगामी त्योहारी सीजन को दृष्टिगत रखते हुए मिलावटी एवं अमानक खाद्य (विशेषकर मिठाई, बेसन, मैदा, तेल, घी) की बिक्री को नियंत्रित करने हेतु 11 अक्टूबर एवं 12 अक्टूबर 2022 को गरियाबंद जिले के छुरा, गरियाबंद, पांडुका, राजिम क्षेत्र में संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों से निगरानी हेतु 75 नमूना संकलित किया गया, उक्त सभी नमूनों का चलित प्रयोगशाला द्वारा मौके पर जांच किया गया जिनमे से एक नमूना अवमानक पाया गया जिसे मौके पर नष्ट किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी तरुण बिरला द्वारा 17 अक्टूबर 2022 को छुरा स्थित अमित किराना से मिलावट की शंका के आधार पर बेसन एवं प्रदीप ट्रेडर्स फिंगेश्वर से घी एवं 18 अक्टूबर 2022 को मैनपुर स्थित बालाजी बीकानेर स्वीट्स से मिलावट की शंका के आधार पर मैसूर पाक का नमूना संकलित कर उच्च् स्तरीय जांच हेतु रायपुर स्तिथ खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया। लैब से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

ज्ञात हो कि विगत वर्षाे में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जिले समय- समय पर कार्यवाही करते हुए कुल 61 अवमानक/मिथ्याछाप/असुरक्षित पाए गए खाद्य के प्रकरणों को माननीय सक्षम न्यायालयों में प्रस्तुत किया है ,उक्त प्रकरणों मे से 35 प्रकरणों में दोषसिद्धि उपरान्त 8 लाख 47 हज़ार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है शेष प्रकरण न्यायालयों में विचाराधीन है।

जिले के मिठाई दूकान संचालको को निर्देशित किया गया कि बाहर से मिलावटी और अमानक खोवा आयात न करे और न ही बिना बिल के खोवा की खरीदी करे जहाँ तक संभव हो जिले के स्थानीय किसानो से दूध क्रय कर स्वयं खोवा तैयार करे और उसी का उपयोग मिठाई बनाने में किया जाए। दुकानों में साफ़ सफाई बनाकर रखे एवं मिठाई बनाते समय कृत्रिम रंगों का प्रयोग नियमानुसार मात्रा में करे ,अधिक मात्रा में रंग पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। मिठाई दूकान संचालको को विक्रय हेतु प्रदर्शित और भंडारित मिठाइयो पर विनिर्माण तिथि एवं एक्सपायरी दिनांक भी अंकित करना सुनिश्चित करे। जिले में आगामी त्योहारी सीजन के देखते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी तरुण बिरला एवं दल द्वारा जिले के सभी विकासखंडो में स्तिथ दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है ,आवश्यकता पड़ने पर लीगल नमूना लेकर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

आमजनो से भी अपील है कि त्योहारी सीजन में किसी भी खाद्य को खरीदते समय पर्याप्त सावधानी बरते, पैक खाद्य को क्रय करते समय उसकी विनिर्माण तिथि, एक्सपायरी डेट , विनिर्माता का पूरा पता, लाइसेंस ,बैच नंबर आदि देखकर खरीदे यदि पैकेट पर एक्सपायरी डेट पढने योग्य ना हो तो उस खाद्य को ना ख़रीदे मिठाई खरीदते समय उसकी विनिर्माण तिथि का पता लगाए ऐसे खाद्य जिनमे ज्यादा कृत्रिम रंगों का प्रयोग किया गया है के सेवन से भी बचना चाहिए।