अब बरेकेल पंचायत हुई सरपंच-सचिव विहीन
शिखादास/ छत्तीसगढ़ क्राइम्स
पिथौरा। क्षेत्र की चर्चित ग्राम पंचायत बरेकेल के सरपंच डोलमती साहू को स्थानीय एसडीएम द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इससे पूर्व दो माह पहले सचिव की भी भ्रष्ट्राचार में संलिप्तता के चलते निलंबित किया गया था।
ज्ञात हो कि इस ग्राम पंचायत की सचिव गुलाब कोसरिया को भी जिला पंचायत द्वारा निलम्बित किया गया था। सचिव के स्थान पर अन्य किसी सचिव को बरेकेल ग्राम पंचायत का प्रभार अब तक नही सौंप गया हैं और अब बरेकेल पंचायत सरपंच पर कार्यवाही के बाद पंचायत सरपंच एवम सचिव विहीन हो गयी है। ज्ञात हो कि उक्त मामले को लेकर मीडिया में लगातार खबरे प्रकाशित होती रही है। जिस पर 28 जून को कार्यवाही हुई है। स्थानीय एसडीएम कार्यालय में जनपद पंचायत द्वारा धारा 40 के तहत बरेकेल सरपंच को बर्खास्त करने का प्रकरण दर्ज करवाया गया था। धारा 40 की कार्यवाही कर सरपंच को बर्खास्त करने के पूर्व एसडीएम द्वारा धारा 39 के तहत विभिन्न गड़बड़ी के मामलों को देखते हुए जांच में व्यवधान की आशंका के तहत सरपंच को निलंबित कर दिया गया।
अपने आदेश में एसडीएम रविराज ठाकुर ने लिखा है कि वर्मी शेड निर्माण 50 हजार शौचालय निर्माण 46500/- वर्मी खाद्य क्रय 8500 /- रू. कुल 165070/ रु का सरंपच / सचिव द्वारा बिना प्रमाणक के राशि का भुगतान किया गया है जो वसूली योग्य है। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार सरपंच ग्राम पंचायत बरेकेल खुर्द द्वारा प्रदाय दायित्वों के निर्वहन में अवहेलना की गई है तथा उन पर लगे आरोपो के संबंध में संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। सरपंच ग्राम पंचायत बरकेल खुर्द द्वारा सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत नही करना संदेहास्पद स्थिति को दर्शाता है. इस प्रकार सरपंच पद पर क्रियाशील रहना बाधक प्रतीत हो रहा है। सरपंच, ग्राम पंचायत बरेकेल पर लगे आरोप और आरोप जांच में सही पाये जाने के कारण सरपंच ग्राम पंचायत बरेकेल खुर्द, वि.खं. पिथौरा, जिला महासमुन्द को छ.ग. पंचायत राज अधिनियम की धारा 39 के तहत् सरपंच पद से निलंबित किया जाता है।यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।