राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई के खिलाफ केंद्र ने SC में दाखिल की समीक्षा याचिका

Chhattisgarh Crimes

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। शीर्ष न्यायालय ने बीते शुक्रवार 11 नवंबर को नलिनी समेत छह दोषियों की रिहाई के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास सजा काट रही नलिनी और आरपी रविचंद्रन समेत छह दोषियों को रिहा करने का निर्देश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई का आदेश देते हुए कहा था कि, तमिलनाडु सरकार ने पहले राज्यपाल से हत्यारों की रिहाई की सिफारिश की थी। वहीं, मई के दौरान मामले में एक अन्य दोषी पेरारीवलन को रिहा करने का सुप्रीम कोर्ट पहले ही आदेश दे चुका है।

अच्छे आचरण के चलते मिली जेल से रिहाई
जेल से दोषियों की रिहाई के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि, राजीव गांधी हत्याकांड के सभी दोषियों का जेल में आचरण अच्छा पाया गया। साथ ही सभी ने जेल में रहने के दौरान कई डिग्रियां भी हासिल की। कोर्ट ने एस. नलिनी, जयकुमार, आरपी रविचंद्रन, रॉबर्ट पियास, सुथेंद्रराजा और श्रीहरन को रिहा करने का आदेश दिया था।

30 साल की सजा काट चुका था पेरारीवलन
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए 18 मई 2022 को पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में पेरारिवलन 30 साल से अधिक की सजा काट चुका था।