स्ट्रे सेफ डॉग फाउंडेशन के सदस्यों ने मामले के संबंध में आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता के तहत FIR दर्ज कराई है। वहीं, वार्ड की कांग्रेस पार्षद अफरोज बेगम का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें वे कह रही हैं कि कुछ कुत्ते प्रेमी हैं, वे हर मोहल्ले के कुत्तों को लेकर जाएं और अपनी मेहनत की कमाई से उन्हें खिलाएं। यदि वार्ड में कुत्ते परेशान करेंगे तो हम हमला जरूर करेंगे।
अब्दुल कलाम वार्ड का है मामला
दरअसल, यह पूरा मामला जगदलपुर के अब्दुल कलाम वार्ड का है। स्ट्रे सेफ फाउंडेशन के सदस्यों का कहना है कि, उन्हें वार्ड से ही उनके किसी परिचित का फोन आया था और उन्होंने कुत्तों के साथ क्रूरता की जानकारी दी थी। जिसके बाद टीम के सदस्य मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि कुत्तों को रस्सी से बांधकर कुछ लोग लाठी-डंडे से उनकी बेदम पिटाई कर रहे हैं।
पैर टूटते तक मारा
एक कुत्ते का पैर टूट गया है, दूसरा नाली में गिरा पड़ा मिला। सिर में चोट आई है। जब टीम के सदस्य वहां पहुंचे तो उन्होंने कुत्तों को छुड़ाया। फिर उन्हें फौरन जगदलपुर के वेटनरी हॉस्पिटल लेकर गए। जहां दोनों कुत्तों का इलाज करवाया। फिलहाल दोनों ही कुत्तों की स्थिति गंभीर है।
फाउंडेशन के सदस्यों ने बनाया वीडियो
फाउंडेशन के सदस्यों ने एक वीडियो भी बनाया है। उस वीडियो में वार्ड के कुछ लोग नजर आ रहे हैं जो कहते हुए दिख रहे हैं कि कुत्तों ने बच्चों पर हमला किया था। बच्चों को काटा इसलिए उन्हें मार रहे हैं। इस मामले के संबंध में फाउंडेशन के सदस्यों ने वार्डवासी सुशील राय समेत अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। साथ ही इनपर कड़ी से कड़ी करवाई की मांग की गई है।
क्या कहता है प्रावधान
दरअसल, किसी भी जानवर पर क्रूरता करने वालों के खिलाफ धारा 325 के तहत कार्रवाई की जाती है। इस धारा के अंतर्गत 5 साल तक की सजा या जुर्माना या फिर दोनों एक साथ का प्रावधान है।
ये कुछ उदाहरण, जिनमें हुई कार्रवाई
1. दिल्ली के पटेल नगर में 6 मई 2025 को कुत्ते की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जिसमें PETA India की पहल पर, पटेल नगर पुलिस ने धारा 325 (BNS) और PCA एक्ट की धारा 11 के तहत FIR दर्ज की और आरोपी गिरफ्तार किया गया।
2. कोलकाता के बागुइआती में 22 जून 2025 को एक तेज रफ्तार वाहन चालक ने पुलिस चौकी के बाहर कुत्ते को रौंद दिया। जिसपर धारा 325 (BNS) और PCA एक्ट की धारा 11 में FIR दर्ज हुई।
3. महाराष्ट्र के नांदेड़ में13 मई 2025 को एक व्यक्ति ने कुत्ते के पैर को पकड़कर झुलाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था। कुत्ता हालांकि बच गया था। लेकिन पुलिस ने PETA की रिपोर्ट पर धारा 11 (PCA Act) और धारा 325 (BNS) के तहत FIR दर्ज की।
4. महाराष्ट्र के पालघर में अगस्त 2024 में एक सुरक्षा गार्ड ने कॉलोनी के कुत्ते को जान से मार दिया था। PETA की मांग पर FIR में PCA अधिनियम और BNS 325 जोड़कर FIR दर्ज की गई थी।
5. हरियाणा में कुछ व्यक्तियों ने बांस की डंडे से एक कुत्ते की पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई थी। PETA और राजनीतिक लोगों की पहल पर BNS धारा 325 के तहत FIR दर्ज की गई।