1000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया
इसके बाद परिजन उसे लेकर पुलिस चौकी पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने जुर्म स्वीकार किया। इस मामले में चतुर्थ एफटीसी कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आरोपी को 20 वर्ष की कैद और 1000 रुपए का अर्थदंड लगाया।
बच्चियों के खिलाफ अपराध एक गंभीर सामाजिक चुनौती
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बच्चियों के खिलाफ अपराध एक गंभीर सामाजिक चुनौती हैं। ऐसे अपराधियों को कोई रियायत नहीं दी जा सकती। वहीं पुलिस का कहना है कि यह फैसला समाज के लिए एक कड़ा संदेश है। यह साबित करता है कि मासूमों पर अत्याचार करने वाले अपराधी कानून से बच नहीं सकते।