दरअसल, पीड़िता की मां ने कुसमी थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी 5 अक्टूबर 2025 की शाम करीब 8 बजे अपने दादा को खाना देने गई थी। जब वह बाद में अपने ससुर को खाना देने पहुंची, तो बेटी वहां नहीं थी।
तीन-चार बार दुष्कर्म कर चुका था आरोपी
तलाश के दौरान मां ने वासुदेव सिंह की झोपड़ी में झांक कर देखा, जहां आरोपी उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। मां को देखकर वासुदेव सिंह ने माफी मांगी। घर लौटने पर पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि वासुदेव सिंह पिछले लगभग एक महीने से उसे जबरन अपनी झोपड़ी में ले जाकर तीन-चार बार दुष्कर्म कर चुका है।
इस धाराओं के तहत की गई कार्रवाई
इस शिकायत के आधार पर, कुसमी थाने में अपराध क्रमांक 85/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(m), पॉक्सो एक्ट की धारा 4(1), 6(1) और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(V) के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी वासुदेव सिंह को गिरफ्तार किया। जिसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है।
शादी का झांसा देकर रेप करने वाला गिरफ्तार
इधर, वाड्रफनगर पुलिस चौकी ने भी बलात्कार के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी शिवराम अगरिया पर शादी का झांसा देकर एक युवती से दुष्कर्म करने का आरोप है। पीड़िता ने 6 अक्टूबर 2025 को वाड्रफनगर चौकी में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि 10 जुलाई, 2025 को आरोपी शिवराम अगरिया (27 वर्ष, निवासी शिवरी) उसे अंबिकापुर घुमाने ले गया था।
वहां से लौटने के बाद आरोपी उसे अपने नए घर ले गया और शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद आरोपी पीड़िता को अपने साथ काम करने के लिए नागपुर ले गया। वहां भी उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में आरोपी ने पीड़िता से शादी करने से साफ इनकार कर दिया और उसे परेशान करने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
न्यायिक रिमांड पर जेल
पीड़िता की रिपोर्ट पर वाड्रफनगर चौकी में अपराध क्रमांक 186/25, धारा 69, 351(3) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान, पुलिस ने आरोपी शिवराम अगरिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद 7 अक्टूबर को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय वाड्रफनगर में पेश किया गया। जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।