गौ-हत्या मामले में कुनकुरी एसडीओपी ने बताया कि 16 जुलाई को ग्राम मयूरचुंदी खरवाडीपा निवासी सुधीर कुजूर (48) और वीरसिंह कुजूर (55) अपने साथियों के साथ एक मकान में गोवंश की हत्या की थी। सूचना पर चौकी करडेगा और उपरकछार पुलिस की टीम ने मौके पर दबिश दी और दोनों को गिरफ्तार किया।
49 किलो मांस बरामद
मौके से 49 किलोग्राम गौ-मांस बरामद किया गया। साथ ही लोहे के धारदार औजार, तराजू-बाट और मांस काटने की सामग्री भी मिली। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने अपने काले रंग के बैल की टंगिया से हत्या की। मांस को बेचने और खाने के लिए रखा था। अवशेषों को जमीन में दबा दिया गया था।
फरार आरोपियों की तलाश जारी
वीरसिंह से अलग से 2 किलो मांस बरामद हुआ। दोनों आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
जारी रहेगी कार्रवाई- SSP
मामले में एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि, ग्राम मयूरचुंदी के ग्रामीणों की सूचना पर दो आरोपियों को गौ-हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अन्य फरार आरोपियों की पहचान कर तलाश की जा रही है। ऑपरेशन शंखनाद के तहत ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।
गौ तस्कर गिरफ्तार
गौ तस्करी की गिरफ्तारी को लेकर एसएसपी जशपुर शशि मोहन सिंह ने कहा कि मोहम्मद ईरशाद खान (35) के खिलाफ जिले के तीन थानों में केस दर्ज हैं। 17 जुलाई को सूचना पर लोदाम थाना और दोकड़ा चौकी की टीम ने साईंटांगरटोली में ईरशाद को गिरफ्तार किया। गांव में परिजनों से मुलाकात के दौरान उसे पकड़ा गया है।
तीन थानों में दर्ज केस
पहला मामला सिटी कोतवाली थाने में दर्ज है। 10 मार्च 2022 को बालाछापर में 9 मवेशियों से भरा पिकअप पलट गई थी। जिसमें एक गाय की मौत हो गई थी। इस मामले में तस्कर के खिलाफ धारा 279 और पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 10 के तहत केस दर्ज किया गया है।