छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पिछले दिनों एक ग्रामीण ने पुलिस आरक्षक के खिलाफ गाली-गलौज करते हुए मारपीट व जान से मारने का आरोप लगाया था। जिसकी लिखित शिकायत उसने कलेक्टर जनदर्शन में की थी। इस मामले में जांच के बाद पुलिस ने आरोपी आरक्षक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मामला कोतरा रोड थाना क्षेत्र का है।
मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को ग्राम कुरमापाली का रहने वाला बद्रिका साहू 37 साल अन्य ग्रामीणों के साथ कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचा।
जहां उसने लिखित में एक आवेदन देकर आरक्षक पर गाली-गलौज और मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में शिकायत को जांच के लिए पुलिस विभाग में भेजा गया।
जहां कोतरा रोड थाना प्रभारी के द्वारा मामले में जांच शुरू की गई और पीड़ित व गवाहों का बयान लिया गया। जिसमें पाया गया कि पुसौर थाना में पदस्थ आरक्षक डोलनारायण द्वारा पीड़ित बद्रिका के साथ गाली-गलौज कर मारपीट की गई है।
जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 296, 351(3),115(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है।
पीड़ित ने अपने शिकायत में बताया था
बद्रिका साहू ने अपने शिकायत में बताया था कि 13 अप्रैल की रात को वह अपने घर के बाहर था, तभी डोलनारायाण साहू, विवेकानंद साहू, भरतलाल साहू, संतोष साव, तेनाली साव और भगलू वहां पहुंचे। बिना किसी कारण डोलनारायण ने गाली गलौज करते हुए डंडे से मारपीट शुरू कर दिया।
साथ ही उसने अपने आवेदन में बताया था कि डोलनारायण साहू पुलिस पर होने का रौब दिखा रहा था और पत्नी के सरपंच होने के कारण कोई कुछ नहीं बिगड़ने की बात कह रहा था। मामले में शिकायत कर डोलनारायण साहू के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग की थी।