मैरिज हाॅल को लेकर दिशा निर्देश जारी, मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग अनिवार्य

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। राजधानी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम हो रही है. जिसके चलते जिला प्रशासन ने अहम फैसला लिया है. रायपुर में लंबे समय बाद अब मैरिज हॉल खोलने की इजाजत मिल गई है. मैरिज हॉल में किसी भी आयोजन पर अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे. मैरिज हाल संचालकों को कोविड गाइडलाइन के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. नियमों का उल्लंघन करने पर मैरिज हॉल को 30 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा. रायपुर कलेक्टर एस भारती दासन ने आदेश जारी किया है, जो कि तत्काल प्रभावशील होगा.

  • मैरिज हॉल खोलने पर कौन से नियम होंगे लागू
    • मैरिज हॉल में किसी एक आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे. जिनकी सूची मैरिज हॉल संचालक तैयार करेंगे.
    • मैरिज हॉल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क लगाना, फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा. मैरिज हॉल संचालक इसके लिए आवश्यक कर्मचारी तैनात करते हुए प्रावधान का कड़ाई से पालन कराएंगे.
    • मैरिज हॉल में सभी के उपयोग के लिए निःशुल्क मास्क और सैनेटाइजर रखना और लोगों में जागरुकता के लिए पोस्टर, बैनर लगाना अनिवार्य होगा.
    • मैरिज हॉल में कार्यरत सभी कर्मचारियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच और कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा.
    • मैरिज हॉल में फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए भीड़-भाड़ की स्थिति निर्मित होने या राज्य शासन के जारी निर्देशों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार अर्थदण्ड लगाकर 30 दिन के लिए मैरिज हॉल को सील करने की कार्रवाई की जाएगी.
    • इसके साथ ही भारतीय दण्ड सहिता, 1860 की धारा 188 और अन्य सुसंगत विधान के अधीन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

    इन पर जारी रहेगा प्रतिबंध

    • अनलॉक के दौरान स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल और थियेटर बंद रहेंगे.
    • स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे. छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी. शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेंस और अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी.
    • सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी.
    • रिसॉर्ट और सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक, पर्यटन स्थल मुक्तांगन, जंगल सफारी इत्यादि और अन्य सार्वजनिक स्थल समूह आयोजन आम जनता के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.
    • वैवाहिक कार्यक्रम निवास-गृह और होटल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी. आयोजन में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं.
    • इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी.

    इन्हें भी मिली है खोलने की इजाजत

    • अनलॉक में सभी प्रकार की स्थायी और अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल, सब्जी मंडी, बाजार, अनाज मंडी, शो-रुम, क्लब, शराब दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क और जिम शाम 6 बजे तक खोल सकेंगे.
    • केवल रविवार को सभी दुकानों बंद रहेगी.
    • क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटलों और रेस्टोरेंट्स से ऑनलाइन, टेलीफोनिक ऑडर पर होम डिलीवरी और टेक-अवे की अनुमति होगी, लेकिन इन-हाउस डाइनिंग पूर्ववत प्रतिबंधित रहेगी.
    • क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटलों और रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत रात 9 बजे तक और आम जनता, ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात 10 बजे तक ही रहेगा. किसी होटल में इन-हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन/ स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी.
    • रायपुर जिले के सभी कार्यालय आगामी आदेश पर्यन्त सामान्यतः आम जनता के लिए बंद रहेंगे. लेकिन अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत सुनिश्चित करते हुए कर्मचारियों के 50 प्रतिशत रोटेशन के साथ कार्यालयीन और आम जनता विषयक अति-आवश्यक प्रयोजन के लिए कार्यालय खोले जाएंगे.
    • उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत टोकन,ऑनलाइन सिस्टम के साथ संचालित होंगे. टेलीकॉम, रेलवे और एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग के लिए परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी.
    • सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक और पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी. मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे.
    • पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी और मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि तक खुल सकेंगे, लेकिन गैस एजेंसियाँ टेलीफोनिक या ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेन्डरों की होन डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे.
    • शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक, रायपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग, नियमित सेनिटाइजेशन और भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी.
    • सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण, विक्रय के लिए मास्क रखना और दुकान में कार्यरत कर्मचारियों, ग्राहकों के उपयोग के लिए सैनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा. होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच कराना आवश्यक होगा. साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना और फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा.
    • मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा. किसी दुकान को फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए भीड़-भाड़ एकत्रित कर या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने और 30 दिवस के लिए दुकान सील करने की कार्रवाई की जाएगी.
    • प्रतिदिन शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा. जिसके दौरान होटल, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी और थोक माल, वेयरहाउस, कार्गो, फल, सब्जी की लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी. इमरजेंसी गतिविधि को छोड़कर सभी गतिविधियां बंद रहेंगी.

    रविवार को रहेगा पूर्ण लॉकडाउन

    • प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जाएगा. इस दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप और इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल. पी.जी., पैट शॉप, न्यूजपेपर, दुग्ध, फल, सब्जी और अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं, सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी.
    • आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 3, ऑटो में ड्राइवर सहित अधिकतम 3, दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी.
    • आम जनता से यह अपेक्षा की जाती है कि अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकले और निकलते समय अनिवार्य रुप से मास्क धारण करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में दोहरे मास्क का उपयोग करना अपेक्षित है.
    • इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 और अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.