लॉकडाउन: दूध, पेट्रोल-डीजल समेत इन जरुरी सेवाओं के समय में हुआ संशोधन, अब इतने बजे तक मिलेगी छूट, आदेश जारी

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। राजधानी में लॉकडाउन में दौरान दूध, अखबार, पेट्रोल-डीजल और अन्य जरुरी सामानों की टाइमिंग को लेकर जिन लोगों के मन में संशय बना हुआ है. उनके लिए अब इंतजार खत्म हो गया है. कलेक्टर एस भारती दासन ने संशोधित आदेश जारी किया है. जिसमें छूट का समय निर्धारित है.

ये समय हुआ है निर्धारित

  1. दूध विक्रेता सुबह 6 बजे से 9.30 बजे तक और शाम को 5 से 6:30 तक दूध बांट सकेंगे.
    अखबार हॉकर्स के लिए सुबह 6 से 9:30 तक छूट रहेगी.
  2. पेट्रोल-डीजल पंप के लिए सुबह 6 से 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है.
  3. एलपीजी, सीएनजी गैस के विक्रय परिवहन और भंडारण संबंधी गतिविधियों को सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक अनुमति दी गई है.
    फल और सब्जी की दुकानें सुबह 6 से 10 बजे तक खुली रहेंगी.
  4. मेडिकल दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी.
  5. 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई की रात 12 बजे तक लॉकडाउन प्रभावशील रहेगा.
  6. सुबह 10 बजे के बाद से बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई होगी. इस बार का लॉकडाउन सख्त होगा.