मुंगेली और जीपीएम पुलिस अधीक्षक को मिली सराहना

आईजी ने वर्च्युअल समीक्षा बैठक में लंबित अपराध, मर्ग व शिकायत प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने दिए निर्देश

Chhattisgarh Crimes
बिलासपुर। पुलिसिंग में बेमिसाल पुलिस महानिरीक्षक रतन लाल डांगी ने बुधवार को रेंज अंतर्गत जिला मुंगेली और जीपीएम जिला पुलिस की वर्च्युअल बैठक लेकर लंबित अपराध, मर्ग व शिकायत प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने दिशा निर्देश दिए।
बैठक के दौरान मर्ग प्रकरणों का तत्परतापूर्वक वैधानिक निराकरण के लिए मुंगेली पुलिस और जीपीएम पुलिस अधीक्षकों की आईजी द्वारा सराहना की गई ।

बुधवार को आईजी रतन लाल डांगी द्वारा बिलासपुर रेंज अंतर्गत जिला मुंगेली और जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के अजा/अजजा के राहत प्रकरण व लंबित अपराध, महिला व बच्चों संबंधी गंभीर अपराध, लंबित मर्ग एवं शिकायतें साथ ही अपराधों में पीड़ितों को ‘पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना’ अंतर्गत क्षतिपूर्ति राशि प्रदाय किये जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक एवं राजपत्रित पुलिस अधिकारियों की वर्चुअल अपराध समीक्षा बैठक ली गई।

पुलिस महानिरीक्षक रतन लाल डांगी द्वारा जिलों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए विभिन्न बिन्दुओं पर कार्यवाही संबंधी निर्देश दिये गये। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा इस बात पर विशेष बल दिया गया कि गंभीर किस्म के प्रकरणों में सतत विवेचना करते हुए यथाशीघ्र विधिसम्मत निराकरण किया जावे, प्रकरण लंबी अवधि तक विवेचना में लंबित न रहे। महिला संबंधी मामलों में तत्काल संज्ञान लेकर विधिसम्मत कार्यवाही किये जाने निर्देश दिये गये साथ ही इस बात पर विशेष बल दिया गया कि जिलों मे महिलाओं, बच्चों से संबंधित प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करते हुए समय-सीमा के भीतर त्वरित निराकरण किया जावे। अनु.जाति/अनु.ज.जाति के प्रकरणों तथा पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना अंतर्गत प्रकरणों में पीड़ितों को राहत के प्रकरणों का विशेष रूचि लेकर निराकरण कराया जावे। जनता विरूद्ध एवं पुलिस विरूद्ध प्राप्त शिकायतों का भी प्राथमिकता के आधार पर जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही कराते हुए शिकायतों का त्वरित निराकरण किये जाने निर्देशित किया गया।

पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जिले के थाना/चौकी में लंबित महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराधों में सतत विवेचना कराते हुए 60 दिवस के भीतर निराकरण कराने एवं अपराधों का 60 दिवस की समयावधि के भीतर निराकरण नहीं होने पर संबंधित विवेचक की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही भी किये जाने निर्देशित किया गया। इसी प्रकार मर्ग प्रकरणों की समीक्षा करते हुए संबंधित राजपत्रित अधिकारियों को जिम्मेदारी देते हुए उन्हें स्वयं सभी लंबित मर्ग प्रकरणों की समीक्षा हेतु निर्देशित किया गया। मर्ग प्रकरणों में विलंब से अपराध पंजीबद्ध किये जाने पर संबंधित थाना प्रभारी, जांचकर्ता अधिकारी और न.पु.अधी. व पु.अनु.अधि. का स्पष्टीकरण लिया जाकर संबंधितों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिये गये।

समीक्षा पर पाया गया कि जिला मुंगेली में दिनांक 1.5.2022 से दिनांक 15.7.2022 तक की अवधि में जिले में लंबित मर्ग 217 में से कुल 161 मर्ग प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसी जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में लंबित 195 मर्ग में से कुल 142 मर्ग प्रकरणों का निराकरण किया गया। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जिला मुंगेली एवं जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही द्वारा की गई इस कार्यवाही की सराहना करते हुए शेष मर्ग प्रकरणों का भी वैधानिक निराकरण किये जाने निर्देशित किया गया।

समीक्षा बैठक में जिला मुंगेली से पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह, उ.पु.अधी. लोरमी श्रीमती माधुरी धीरही, उ.पु.अधी.(मुख्या.) श्रीमती साधना सिंह, पु.अनु.अधि.मुंगेली एस.आर. धृतलहरे और उ.पु.अधी.(अजाक) एम.एम. मिंज तथा जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही से अति.पु.अधी. श्रीमती अर्चना झा और पु.अनु.अधि. गौरेला अशोक वाडेगांवकर सहित रेंज कार्यालय बिलासपुर में पदस्थ अति.पु.अधी. श्रीमती दीपमाला कश्यप और उ.पु.अधी. श्रीमती माया असवाल उपस्थित रहीं।