रायपुर। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होते ही एयरपोर्ट पर चल रही जांच में सख्ती कम कर दी गई है। राज्य सरकार ने कोरोना टीके की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को RT-PCR जांच की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया है। टीका नहीं लगवाए यात्रियों के लिए जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता अभी बनी रहेगी।
सामान्य प्रशासन विभाग ने हवाई अड्डों पर यात्रियों की जांच संबंधी अपने आदेश में बदलाव किया है। इसके मुताबिक ऐसे यात्री जिनके पास कोविड-19 टीकाकरण के दो डोज पूपरे होने का प्रमाण पत्र हो, उन्हें RT-PCR जांच की अनिवार्यता से मुक्त रखा गया है। बाकी यात्रियों के लिए 96 घंटे पहले की निगेटिव RT-PCR जांच रिपोर्ट का होना अनिवार्य होगा। कोरोना की यह जांच रिपोर्ट ICMR से मान्यता प्राप्त लैब की है अथवा नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यात्री को एयरपोर्ट पर ही कोरोना की जांच कराने को कहा जाएगा। एयरपोर्ट पर सैंपल देते समय यात्री को अपना फोटो पहचानपत्र और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। मोबाइल नंबर देने से ही काम नहीं चलेगा। जांच दल के सदस्य के नंबर पर अपने मोबाइल नंबर से मिस्डकॉल कर उसे प्रमाणित करना होगा। जिस यात्री के पास मोबाइल नंबर नहीं होगाए उसे अपने परिजन के नंबर से मिस्ड कॉल देकर मोबाइल नंबर को प्रमाणित कराना होगा।
8 अगस्त से अनिवार्य थी जांच रिपाेर्ट
रायपुर हवाई अड्डे पर कोरोना जांच दूसरी लहर की शुरुआत से ही चल रही है। बीच में इसमें थोड़ी ढील दी गई थी। दोबारा मामले बढ़ने शुरू हुए तो 8 अगस्त से फिर से जांच रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया गया था। इसमें कोरोना का टीका लगवा चुके लोगों को भी RT-PCR रिपोर्ट दिखाना जरूरी था।