रामकृष्ण केयर अस्पताल ने 11 दिन में कोरोना इलाज के वसूले 4.51 लाख

हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और अस्पताल से मांगा जवाब

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के उपचार को लेकर रामकृष्ण केयर अस्पताल रायपुर ने एक महिला के परिजनों से 4.5 लाख रुपए वसूल लिए। उसके बेटे ने सरकार की ओर से तय दरों से अधिक राशि वसूलने का आरोप लगाया है। इलाज के दौरान 11वें दिन महिला की मौत हो गई थी। शिकायत के बाद सीएमएचओ रायपुर ने जांच शुरू की, लेकिन वह पूरी नहीं हो सकी। परिजनों की याचिका पर हाईकोर्ट ने अस्पताल के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

मामले की सुनवाई न्यायाधीश गौतम भादुड़ी की बेंच में हुई। अंबिकापुर के रहने वाले संजय अंबस्ट ने अधिवक्ता शक्तिराज सिन्हा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें बताया कि कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्होंने अपनी मां को 22 सितंबर 2020 को रायपुर स्थित रामकृष्ण केयर अस्पताल में भर्ती कराया था। यहां इलाज के दौरान 2 अक्टूबर 2020 को उनकी मां की मौत हो गई। इसके बाद अस्पताल की ओर से चिकित्सा शुल्क के रूप में 4.51 लाख रुपए वसूल किए गए। याचिका में कहा गया है कि यह फीस वसूली केंद्र सरकार के निर्देश और राज्य सरकार के आदेश के विपरीत थे। केंद्र और राज्य सरकार की ओर इलाज की राशि प्राइवेट अस्पतालों के लिए निर्धारित की गई है।

इसके बाद भी ज्यादा शुल्क की वसूली की गई। यह दंडनीय अपराध है। इसकी शिकायत उन्होंने शासन द्वारा अधिकृत नोडल अधिकारी से की थी। इस पर सीएमएचओ कार्यालय ने जांच शुरू कराई गई, जो पूरी नहीं हुई। इसके चलते याचिका दायर की है।