आबकारी मामले में ईडी को झटका, एक और आरोपी को हाई कोर्ट से मिली जमानत

Chhattisgarh Crimes

बिलासपुर। आबकारी मामले में हाईकोर्ट ने एक और अभियुक्त की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। मामले में आरोपी बनाए गए नितेश पुरोहित को कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है।

अभियुक्त पुरोहित की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता नित्यरामा कृष्णन और मतीन सिद्दीकी ने पैरवी की। वकीलों ने पुरोहित की बीमारी और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए न्यायाधीश दीपक तिवारी से पुरोहित को जमानत देने की अपील की। कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए चार सप्ताह बाद करने का आदेश दिया है। वहीं अनवर ढेबर की भी जमानत चार सप्ताह के लिए बढ़ा दिया। स्वास्थगत कारणों से कोर्ट ने ढेबर का जमानत पहले ही मंजूर कर लिया था।