गुना \भोपाल। मध्यप्रदेश के गुना में 5 महीने की गर्भवती के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। महिला का पति उसे दूसरे युवक के पास छोड़ गया था। इस बात से नाराज महिला के ससुराल पक्ष वालों ने उसका जुलूस निकाला। महिला के कंधे पर एक बच्चे को बैठाकर 3 किमी तक ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर नंगे पैर घुमाया गया। रास्तेभर महिला को लाठी-डंडे से पीटते रहे, पत्थर भी मारे।
पुलिस रिकॉर्ड में घटना 9 फरवरी की है, लेकिन सोमवार यानी 15 फरवरी को इसका वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने मामले में गंभीरता नहीं दिखाई। आरोपी ससुर, जेठ और देवर को केवल मारपीट का केस दर्ज कर थाने से ही जमानत पर रिहा कर दिया।
पति का फोन आया- छोड़ दो, मत मारो, लेकिन किसी ने नहीं सुनी
महिला गुना के बांसखेड़ी गांव की रहने वाली थी। उसने बताया कि दो महीने पहले पति सीताराम मुझे सांगई गांव में डेमा के घर छोड़कर इंदौर चले गए। जाते वक्त बोले- ‘मैं तुम्हें अब नहीं रख सकता, तुम डेमा के साथ ही रहो।’ 6 फरवरी को मेरे ससुर गुनजरिया वारेला, जेठ कुमार सिंह, केपी सिंह और रतन आए और घर चलने के लिए कहा।
‘मैंने मना किया तो मुझे पीटने लगे। मेरे कंधे पर गांव के एक लड़के को बैठा दिया और सांगई से बांसखेड़ी ससुराल तक 3 किमी तक नंगे पैर ले गए। मेरे पेट में पांच महीने का गर्भ है। फिर भी ससुर और जेठ मुझे घसीटते रहे। डंडे, पत्थर, क्रिकेट के बल्ले से पैरों में मारते रहे। इस दौरान पति का भी फोन आया। उसने सबसे मुझे छोड़ने का आग्रह किया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी।’
जमानती धाराओं में केस दर्ज, पुलिस ने दी सफाई
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 294 (गाली देना), धारा 323 (धक्का देना, चांटा मारना), धारा 506 (जान से मारने की धमकी) के तहत केस दर्ज किया है। सभी धाराएं जमानती हैं। इनमें तीन महीने से लेकर दो साल तक की सजा हो सकती है। गुना एसपी राजीव कुमार मिश्रा ने कहा कि घटना मेरे पदभार संभालने से पूर्व हुई है। इस मामले में सख्त धाराएं लगाएंगे।
A married tribal woman in Guna was beaten up, shamed and forced to carry her relatives on her shoulders as punishment @ndtv @ndtvindia @NCWIndia @sharmarekha @ChouhanShivraj @drnarottammisra @OfficeOfKNath @manishndtv @GargiRawat @vinodkapri @rohini_sgh pic.twitter.com/H8ZJL8m86g
— Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) February 15, 2021