ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश, 26 जुलाई शाम 5 बजे तक लगाई ASI सर्वे पर रोक

Chhattisgarh Crimes

नई दिल्ली। ज्ञानवापी केस को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए खुदाई पर रोक लगा दी है। हालांकि देश की सर्वोच्च कोर्ट ने सर्वे पर कोई रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी में रडार, नपाई और फोटोग्राफी की जाएगी। अंदर की फोटो लेने पर कोई नुकसान नहीं होगा।

सॉलिसिटर जनरल ने SC को खुदाई पर दिया अपडेट

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस बारे में निर्देश लेने को कहा कि सर्वेक्षण के दौरान एएसआई कोई उत्खनन कार्य कर रहा है या नहीं। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अभी खुदाई नहीं हो रही है। वैज्ञानिक सर्वे हो रहा है। कोर्ट के आदेश के हिसाब से सर्वे हो रहा है।

मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा?

मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि जब इसी तरह के मामले में पहले ही ASI सर्वे के आदेश पर रोक लगी है तो दूसरे मामले में ASI सर्वे की इजाजत कैसे दी जा सकती है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि आखिर इतनी जल्दी क्यों है? 15वीं शताब्दी से ये स्थान मस्जिद रहा है।

क्या है पूरा मामला

यूपी के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर का ASI ने आज सुबह 7 बजे से सर्वे शुरू कर दिया है। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 30 सदस्यों की टीम द्वारा ये सर्वे किया जा रहा है। ASI को सर्वे की रिपोर्ट 4 अगस्त तक सौंपनी है। शनिवार, 22 जुलाई को ही कोर्ट ने परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया था। जिसके तहत काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित मां श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर की पुरातात्विक जांच होगी। इस मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है।