सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली

Chhattisgarh Crimes

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका पर आज (24 जुलाई) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जैन को अंतरिम जमानत दे दी।

इस केस में पिछली सुनवाई 10 जुलाई को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने उनकी जमानत 24 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी थी। जैन के वकील एएम सिंघवी ने कोर्ट से कहा था कि 3 अस्पतालों ने जैन को सर्जरी की सलाह दी है, इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए।

इस बीच 21 जुलाई को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में जैन की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई। ये जानकारी अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दी थी। उन्होंने जैन के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की थी।

पहले मिली थी 42 दिन की जमानत

इसके पहले 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कंडीशन के आधार पर जैन को 6 हफ्ते की जमानत दी थी। 11 जुलाई को उनकी जमानत का आखिरी दिन था। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था- “जैन प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकते हैं, लेकिन किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे। न ही दिल्ली के बाहर जाएंगे। जो भी इलाज करवा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट 10 जुलाई तक पेश करें।”

गौरतलब है कि जैन 31 मई 2022 से हिरासत में थे। 6 अप्रैल 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद मई 2023 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जहां से उन्हें 360 दिन बाद 42 दिन की जमानत मिली थी।