कुसुमपानी घाटी (जतमई) में मिले अज्ञात लाश का मामला अंततः सुलझा, पति ही निकला हत्यारा

Chhattisgarh Crimes

गरियाबंद। कुसुमपानी घाटी (जतमई) में मिले अज्ञात लाश का मामला अंततः सुलझा, पति ही निकला हत्यारा गरियाबंद । दो माह पूर्व थाना पाण्डुका क्षेत्र के कुसुमपानी घाटी(जतमई) के नीचे में एक अज्ञात शव कंबल तथा गद्दा में बंधा हुआ मिला था और पहचान नहीं होने की स्थिति में इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में पुलिस लगातार जुटी रही और अंततः पुलिस के हांथ सफलता मिल ही गया। इस मामले में पुलिस ने हत्यारे पति और सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है।

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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कुसुमपानी घाटी में मिले अज्ञात शव जिसकी उम्र करीबन 26 वर्ष के आसपास थी तथा मृत्यु 4-5 दिन पूर्व का होना प्रतित हो रहा था जिसकी सूचना जगत राम कमार पिता ईतवारी कमार उम्र 45 वर्ष कुसुमपानी द्वारा थाना पाण्डुका में दिया गया जिस पर मर्ग क्र. 37/2022 धारा 174 कायम कर जॉच में लिया गया। मर्ग जॉच अंतर्गत घटना स्थल निरीक्षण, शव पंचनामा कार्यवाही एवं प्रार्थी व पंचानों के कथन से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अज्ञात महिला की हत्या कर गद्या कंबल से लपेटकर साक्ष्य छुपाने की दृष्टि से ग्राम कुसुमपानी घाटी के नीचे खाई में फेक देना, जो प्रथम दृष्टया धारा 302, 201 भादवि का अपराध पाये जाने से अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 121/2022 धारा 302, 201 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये गरियाबंद पुलिस कप्तान अमित तुकाराम काम्बले के निर्देशन, में अंधे क़त्ल की गुत्थी सुलझाने हेतु एक विशेष टीम गठित किया गया।

गठित टीम द्वारा लगाकर सीसी टीवी फुटेज, गद्दा दुकान व अन्य साक्ष्य के आधार के साथ पर जाँच किया जा रहा था। तभी अज्ञात मृतिका के माता-पिता द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलने पर थाना पाण्डुका आये जिन्हे मृतिका के कपड़े, अंगुठी, गले में पहने माला तथा पहने जुड़ी को देखकर अपने लड़की तोमेश्वरी साहू के रूप में पहचान कर निखिल कुशवाहा द्वारा आर्य समाज में प्रेम विवाह कर इंद्रप्रस्त कॉलोनी डगनिया रायपुर में किराए के मकान में रहना बताने पर पुलिस द्वारा इंद्रप्रस्त कॉलोनी में पता किया जो संदेही निखिल कुशवाहा को अभिरक्षा में लेकर पुछताछ करने पर शादी के बाद तोमेश्वरी साहू की बड़ी मॉ इसके घर में आना-जाना करते थे। इसी बात को लेकर दोनो में वाद-विवाद होते रहता था। फिर तोमेश्वरी द्वारा फैंसी दुकान या मोबाइल दुकान में नौकरी करूंगी बोली थी तो आरोपी नौकरी करने से मना करता था तथा दोनो के बीच विवाद होते रहता था।

तोमेश्वरी अपने किसी दोस्त के साथ चली गई थी जो वापस रात को करीब 10.00 बजे छोड़ने आई, इसी बात को लेकर दोनों के मध्य 23 सितंबर को रात में लड़ाई झगड़ा हुआ फिर आरोपी गुस्से में घर से चला गया और दुसरे दिन 24 सितंबर को रात 10.00 बजे घर आया तो तोमेश्वरी अपना सामान बांध रही थी जिसे पुछने पर मै तुम्हारे साथ नही रहूंगी, बोलने पर दोनो में वाद विवाद हुआ तो आरोपी ने मुक्के से तोमेश्वरी के जबड़े को मारकर स्कार्प से गले को बांध कर खिचने पर चिल्लाने लगी तो बिस्तर में रखे तकिया से बल पूर्वक दबा दिया जिससे तोमेश्वरी की मृत्यु हो गई। जिसकी लाश को किराये की वाहन वर्ना क्रमांक सीजी 04, एचएक्स-2670 में अजय सेन व हरिश ध्रुव के साथ शव को ठिकाने लगाने गाड़ी में डालना व हरिश ध्रुव के साथ जतमई कुसुमपानी घाटी के नीचे खाई में फेक देना बताया। आरोपी निखिल कुशवाहा के कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त तकिया, स्कार्प, मोबाईल एवं वर्ना कार जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी पाण्डुका निरीक्षक सूर्यकांत भरतद्वाज, सउनि श्रवण विश्वकर्मा, प्रआर0 ओंकार साहू, लक्ष्मण चंद्रवंशी, आरक्षक सतीश गिरी, टार्जन साहू, भोगचंद कश्यप, विनोद बंजारे, मोहित धुरव तथा विशेष टीम गरियाबंद निरीक्षक राकेश मिश्रा, प्रआर0 अंगद राव, जय प्रकाश मिश्रा, चुड़ामणि देवता, सतीष यादव, आर0 हरिश साहू, सुशील पाठक, यादराम धुरव, रवि सिन्हा रहें।