अनलॉक-5: केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, सिनेमाघर और स्विमिंग पूल खुलेंगे, स्कूल-कॉलेज पर राज्य लेंगे फैसला

Chhattisgarh Crimes

नईदिल्ली। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्र सरकार ने आज अनलॉक-5 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है. अनलॉक पांच में 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, थियेटर खोले जा सकते हैं. हॉल में 50 फीसदी सीट पर ही दर्शक होंगे. गाइडलाइन के मुताबिक, खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल खोले जाएंगे.

गाइडलाइन में कहा गया है कि स्कूल और कोचिंग संस्थान 15 अक्टूबर के बाद राज्य खोलने को लेकर फैसला ले सकते हैं. बता दें कि स्कूल, सिनेमा हॉल मार्च महीने से बंद हैं. अब अनलॉक 5 में शर्तों के साथ इसे खोलने की अनुमति दी गई है. गृह मंत्रालय ने कहा कि कंपनियों के स्तर पर आयोजित होने वाली प्रदर्शनियों को 15 अक्टूबर से आयोजित करने की अनुमति होगी, इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया वाणिज्य विभाग द्वारा जारी की जाएगी.

सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी. ऐसे कार्यक्रमों में कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के शामिल होने पर सख्त पाबंदी रहेगी. भारत सरकार ने कंटेनमेंट जोन में जारी सख्त लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है.

अनलॉक के इस चरण में दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा जैसे कई बड़े त्योहार होने वाले हैं ऐसे में सरकार की एसओपी में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि लोग कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के साथ त्योहारों को भी हर्षोल्लास से मना सकें. वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है. अनलॉक 4 में केंद्र सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर आंशिक रियायत दी थी. 21 सितंबर से देशभर में आंशिक तौर पर स्कूल खोले जा रहे हैं हालांकि अभी भी ज्यादातर राज्यों में स्कूल बंद हैं. कुछ राज्य स्कूल खोलने के लिए केंद्र की हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं.