नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन के मामले में दुर्ग जिले के 4 नर्सिंग होम संचालकों के खिलाफ कार्रवाई

Chhattisgarh Crimes

दुर्ग। नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन के मामले में दुर्ग जिले के 4 नर्सिंग होम संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने सभी संस्थाओं पर 20-20 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है.

दुर्ग में नर्सिंग होम एक्ट के खिलाफ लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है. इसके तहत गंगोत्री हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर धमधा, सीतादेवी क्लीनिक श्याम प्लाजा ग्राउंड फ्लोर अहिवारा, नंदिनी नर्सिंग होम वार्ड 7 अहिवारा, लैब केयर डायग्नोस्टिक वार्ड नं. 6 अहिवारा का संचालन बिना लायसेंस किया जा रहा था. इन केंद्रों की जांच में नर्सिंग होम एक्ट के तहत लाइसेंस नहीं होना पाया गया था. इस पर नर्सिंग होम एक्ट की धारा 12 (क) (1) के तहत 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. साथ ही नया लाइसेंस प्राप्त होने तक उक्त चारों संस्थाओं का संचालन बंद रखने का निर्देश भी जारी किया गया है. दंडित जुर्माना राशि नोटिस जारी हाने के 5 दिन के भीतर बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से जमा कराने कहा गया है.

कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा का कहना है कि जिले में लगभग 440 नर्सिंग होम और क्लीनिक संचालित हैं. लगातार शिकायत आती रहती है नर्सिंग होम में आयुष्मान कार्ड को नहीं लेते हैं. साथ ही स्टाफ की कमी है, इसको लेकर डिप्टी कलेक्टरों का एक टीम बनाई गई है. ये टीम नर्सिंग होम में जाकर जांच कर रही है, जो भी निर्धारित मापदंड है वह सब सामान नर्सिंग होम में है कि नहीं देखा जा रहा है. जिस नर्सिंग होम में कमी देखी जा रही है उस नर्सिंग होम को जुर्माना और नोटिस दिया जा रहा है. जिले में ये कार्रवाई लगातार जारी है.