शिक्षकों पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : पेंशन और पीएफ में गड़बड़ी मामले में हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, तीन महीने में निराकरण का दिया आदेश

बिलासपुर । शिक्षकों के पेंशन और पीएफ से जुड़ी याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शिक्षकों की पेंशन और पीएफ खाते के अलग-अलग याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निर्णय सुनाया है। हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव, जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर व विकासखंड शिक्षा अधिकारी नरहरपुर को 3 माह में याचिकाकर्ताओं की पुरानी पेंशन स्कीम संबंधित निराकरण करने का आदेश दिया।

दरअसल कांकेर के नरहरपुर ब्लाक के व्याख्याता शिक्षक, शिक्षक और सहायक शिक्षक संजय कुमार, फकीर सिंह, चंद्रकांत भास्कर, राम प्यारी गजभिये, सरस्वती निषाद, जागेश्वरी ध्रुव, अंबी कश्यप, गीता देवी सलाम, यूके सलाम सहित कई अन्य शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें ये कहा गया था कि 1998 से बतौर शिक्षक पदस्थ हैं।