आजम खान की विधायकी गई, विधानसभा अध्यक्ष ने रद्द की सदस्यता, आदेश जारी

Chhattisgarh Crimes

लखनऊ. विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने न्यायालय से आदेश मिलने के बाद आजम खान की सदस्यता रद्द कर दी है. गुरुवार को ही आजम खान को हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा हुई गई है. सजा के बाद विधानसभा की सदस्यता जाना तय था. अब सजा की आधिकारिक पुष्टि होते ही विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से आजम खान की सदस्यता रद्द करते हुए रामपुर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है. जल्दी ही रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा.

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