नई दिल्ली। कोरोना महामहारी के संक्रमण को देखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रविवार को ड्राइविंग लाइसेंस व गाड़ी से जुड़े सभी दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है। ड्राइविंग लाइसेंस के साथ-साथ गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के कागज, गाड़ी का परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट की वैधता इन दिनों में खत्म हो रही थी तो अब वह 31 मार्च तक वैध माने जाएंगे। यह फैसला उन सभी दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने वाला है कदम है, जिनकी वैधता फरवीर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के बीच में एक्सपायर हो रही है या हो चुकी है।
सरकार ने 31 दिसंबर तक बढ़ाई थी डॉक्यूमेंट की वैधता
दरअसल, कोरोना संकट के मद्देनजर आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने कुछ महीने पहले मोटर व्हीकल से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला लिया था। इसके तहत फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) समेत प्रमुख दस्तावेज शामिल हैं।
कमर्शियल वाहन मालिकों ने की थी राहत की अपील
सूत्रों ने बताया कि कमर्शियल वाहन मालिकों ने सरकार से कुछ और रियायत की अपील की थी। उन्होंने सरकार को सुझाव दिया था कि ऐसे वाहनों को थोड़ी और राहत दी जाए जो अभी व्यावहारिक समस्याओं की वजह से सड़क पर अभी नहीं उतर रहे हैं। इनमें स्कूल बस आपरेटर भी शामिल हैं।